नाबालिग का बलात्‍कार करने वाले अभियुक्‍त को नहीं मिली जमानत…

पन्ना मध्य प्रदेश पन्ना। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.से.प्रभा.,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये प्रकरण में आरोपी सुरेन्द्र सिंह यादव की जमानत निरस्त की। प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार फरियादी ने थाना-अजयगढ में उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि, दिनांक 10.12.2020 को ग्राम इटवा निमंत्रण में गया था निमंत्रण से The post नाबालिग का बलात्कार करने वाले अभियुक्त को नहीं मिली जमानत… first appeared on saharasamachar.com.
 

पन्ना मध्य प्रदेश

पन्‍ना। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्‍ना के मी.से.प्रभा.,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,माननीय न्‍यायालय द्वारा सुनवाई करते हुये प्रकरण में आरोपी सुरेन्‍द्र सिंह यादव की जमानत निरस्‍त की। प्रथम सूचना प्रतिवेदन अनुसार फरियादी ने थाना-अजयगढ में उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि, दिनांक 10.12.2020 को ग्राम इटवा निमंत्रण में गया था निमंत्रण से वापिस लौटा तो घरवालों ने बताया कि,रात्रि 10.00 बजे खाना-पीना खाकर सभी लोग सो गये थे,बच्‍ची अंदर वाले कमरे में सो गई थी,तब पत्नि ने रात 11 बजे उठकर बच्‍ची के कमरे में देखा तो बच्‍ची कमरे में नहीं थी,तब गांव में व आसपास सभी जगह बच्‍ची की तलाश की, तलाश करने पर बच्‍ची का कही कोई पता नहीं चला।

सुरेन्‍द्र यादव भी अपने घर में नही मिला। हमें शक है कि,सुरेन्‍द्र यादव ही बच्‍ची को बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अप.क्र.574/2020 अन्‍तर्गत धारा 363 भा.द.वि. पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

दिनांक 30.12.2020 को अभियोक्त्रि दस्‍तयाब हुई,इसके बाद धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन न्‍यायालय में हुये,जिसपर धारा 366ए,376 (2)(एन) भा.दं.सं. एवं 5/6 पाक्‍सों एक्‍ट की वृद्धि हुई।आरोपी-सुरेन्‍द्र सिंह यादव,थाना-अजयगढ़, जिला-पन्‍ना द्वारा जमानत हेतु आवेदन पत्र प्रस्‍तुत किया। जिसका अभियोजन की ओर से श्री दिनेश खरे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी,पन्‍ना द्वारा विरोध किया गया, माननीय न्‍यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश (पाक्‍सों) पन्‍ना में अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत तर्को से सहमत होते हुये जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया।

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