उपसरपंच और पंच को धमकाया, फर्जी अफसर को हुई डेढ़ साल की सजा
उपसरपंच और पंच को धमकाया
May 2, 2024, 17:13 IST
Photo by google
उपसरपंच और पंच को धमकाया, फर्जी अफसर को हुई डेढ़ साल की सजा
नारायणपुर। जिला अभियोजन अधिकारी से प्राप्त जानकारी आनुसार 29 अप्रेल 2024 को जिला नारायणपुर मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेन्द्र सिंह नाग ने धोखाधड़ी करने के प्रयास के मामले में आरोपी श्रवण कुमार अग्रवाल को धारा 419/511 भा.द.स. में 01 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास तथा 1000 रूपये की जुर्माना एवं धारा 420/511 भा.द. स. के अपराध में 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रूपये की अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। घटना थाना फरसगांव के अन्तर्गत राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कार्यालय फरसगाव में 03 जनवरी 2018 को दोपहर करीब 01 बजे की है। उप संरपंच सोनारू राम पोटाई एवं पंच लुदु प्रताप पुजारी दोपहर को ग्राम पंचायत कार्यालय में अपना कार्य कर रहे थे उसी समय आरोपी अपने आप को एस.बी.एम. शाखा जिला नारायणपुर का अधिकारी बताकर एस.बी.एम. में गड़बड़िया की। शिकायत मिलने पर जांच करने आना बताया तथा उक्त गड़बडियो के कारण तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जायेगी कहकर डराने धमकाने लगा तथा 10 हजार रूपये नगद मांग करने लगा, तभी वहां उपस्थित पंचायत सचिव जिला पंचायत नारायणपुर में कार्यरत अपने परिचित से फोन करके आरोपी का फोटो खीचकर भेजा गया और उक्त अधिकारी की पहचान किया गया, जिससे पता चला कि आरोपी कोई अधिकारी नही है। सचिव के द्वारा आरोपी का फोटो खीचने पर ही आरोपी वहां से भाग गया। उक्त मामला थाना फरसगांव के क्षेत्र के होने से फरसगावं थाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई।
जिसके पश्चात थाना फरसगांव के पुलिस वालो ने विवेचना कर चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर हरेन्द्र सिह नाग के न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384, 419, 420 का अपराध करने के संबंध में न्यायायल में विचारण किया गया। विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये धारा 419/511 भा.द.स. में 01 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास तथा 1000 रूपये की जुर्माना एवं धारा 420/511 भा.द.स. के अपराध में 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रूपये की अर्थदण्ड की सजा सुनाया गया है। मामले में सरकार की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री पी सी शुक्ल के द्वारा की गई है।jsr
जिसके पश्चात थाना फरसगांव के पुलिस वालो ने विवेचना कर चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर हरेन्द्र सिह नाग के न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384, 419, 420 का अपराध करने के संबंध में न्यायायल में विचारण किया गया। विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये धारा 419/511 भा.द.स. में 01 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास तथा 1000 रूपये की जुर्माना एवं धारा 420/511 भा.द.स. के अपराध में 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रूपये की अर्थदण्ड की सजा सुनाया गया है। मामले में सरकार की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री पी सी शुक्ल के द्वारा की गई है।jsr