अवैध शराब का परिवहन करने वाले अभियुक्त को नहीं मिली जमानत.
पन्ना मध्यप्रदेश
कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मीडिया सेल प्रभारी, ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी पन्ना,अतुलराज भलावी द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग से सुनवाई करते हुये,
अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी-पुष्पेन्द्र सिंह महदेले का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त किया गया है सूचना दिनांक 04.09.2020 को प्राप्त सूचना के आधार पर राहगीर गवाहो को साथ लेकर सूचना की जानकारी देकर मुखबिर के बताये स्थान धनगढ देवरी तिराहा पहुंचे। तभी एक मोटर साइकिल आई जिसमें चालक व एक अन्य व्यक्त्िा पीछे बैठा था व बीच में दो बोरे रखे थे गाडी रोककर नाम पता पूछा तो गाडी चालक ने राम सिंह महदेले व पीछे बैठै व्यक्ति ने पुष्पेन्द्र सिंह महदेले निवासी-पन्ना का होना बताया।
बोरों को खुलवाकर चैक करने पर एक बोरे में 03 पेटी गोवा विस्की अग्रेजी, जिसमें 180 एमएल की क्वाटर कीमत 18000 रूपये एवं दूसरे बोरे में 04 पेटी प्लेन मदिरा 180 एमएल 16000 रूपये की जो पुष्पेन्द्र सिह रखे था वाहन क्र. एमपी 35 एमबी 6195 गाडी चालक की थी दोनों साझेदारी से शराब विक्रय करते है चौकी बराछ में प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया व प्रकरण नम्बर पर कायमी हेतु कोत.पन्ना भेजा गया। जिस पर अपराध क्र.717/2020,धारा 34(2) आवकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
विवेचना के दौरान अभियुक्त पुष्पेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता द्वारा उक्त जमानत पत्र का विरोध किया गया,माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त् का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।
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