रिश्वतखोर रेलवे अफसर को 4 साल की सजा, अर्थदंड भी जमा करने के निर्देश
रिश्वतखोर रेलवे अफसर को 4 साल की सजा
Sep 28, 2023, 13:03 IST
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रिश्वतखोर रेलवे अफसर को 4 साल की सजा, अर्थदंड भी जमा करने के निर्देश
प्रार्थी मुकेश कुमार से रिश्वत की रकम लेने के दौरान 21 फरवरी 2017 को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास सिटी बस स्टॉप डिवीजनल कैश पे एंड ऑफिस के सामने आरोपी प्रमोद कुमार को सीबीआई की टीम ने पकड़ा था।आरोपी के विरुद्ध 29 जून 2017 को चालान सीबीआई की विशेष अदालत रायपुर में पेश की गई। 17 जुलाई 2018 को आरोप तय किये गए। अदालत ने 3 अक्टूबर 2018 से मामले का ट्रायल शुरू किया। सीबीआई की तरफ से न्यायालय में आरोपी के खिलाफ 17 गवाहों को पेश किया गया। ट्रायल के बाद सीबीआई की स्पेशल जज ममता पटेल ने दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी प्रमोद कुमार को धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। तथा धारा 13 (1)(डी) सहपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट 1988 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सजायें साथ साथ चलेंगी। अर्थदंड न पटाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।JSR