भोपाल जिला सत्र न्यायालय से आरोपी गण हुए दोषमुक्त, अधिवक्ता वर्मा कि इतिहासि बहस -

माताएं और बहनें आत्महत्या जैसी कृत्य न करे, अधिवक्ता श्री वर्मा 
 
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भोपाल। जिला सत्र न्यायालय भोपाल में सीनियर अधिवक्ता संतोष वर्मा ने एक प्रकरण में बड़ी जीत हासिल की है। 

भोपाल जिला सत्र न्यायालय में ट्रायल प्रकरण चल रहा था जिसमें सीनियर अधिवक्ता संतोष वर्मा ने ट्रायल केस को बड़े गंभीरता से न्यालय में लड़ा और सावित किया कि मृतिका को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया गया था, न ही दहेज की मांग की गई थी। जिसमे माननीय न्यालय इस तथ्य को दृष्टिगत रखते आरोपी गणों को शुक्रवार को दोषमुक्त कर बारी कर दिया है।

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अधिवक्ता श्री संतोष वर्मा ने प्रकरण के संबंध में आपने सहयोगी के साथ मीडिया से बात करते हुए बताया कि भोपाल में अशोका गार्डन थाना अंतर्गत सन 2019 में एक घटना घटित हुई थी जिसमे इस आशय कि सूचना अशोका गार्डन थाना में दर्ज कराई गई थी, कि एक लडकी अपने घर के अंदर एक कमरे में दुपट्टे के साथ आत्महत्या कर ली है, सूचना के आधार पर अशोका गार्डन पुलिस आरोपी गणों को गिरिप्तर कर ली थी,जिसमे आरोपी गणों की जमानत हाईकोर्ट से हुई थी। जिसका ट्रायल जिला सत्र न्यायालय भोपाल में चल रहा था जिसमे कोर्ट ने 08/07/24 को आरोपी गण दोषमुक्त कर बरी कर दिया है।

अधिवक्ता श्री वर्मा ने सामाजिक दृष्टिकोण रखते हुए कहा की माताएं और बहनें आत्महत्या जैसी कृत्य न करे कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती है कि आत्महत्या करे। अगर कोई समस्या निर्मित होती है तो ससुरालg और मैका दोनो पक्ष बैठ कर सुलझा लिया जाना चाहिए। फिर भी बात नही बन रही है, तो दोनो पक्ष का अलग हो जाना चाहिए कोई ऐसा कार्य न करे।