धोखाधडी करने वाले आरोपी को हुई सजा

धोखाधडी करने वाले आरोपी को हुई सजा 
 
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धोखाधडी करने वाले आरोपी को हुई सजा 

भोपाल। संभागीय जनसम्‍पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि दिनांक 23/07/ 2024 माननीय न्‍यायालय श्री अरूण सिंह मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट महोदय, के द्वारा धोखाधडी करने वाले आरोपी जितेन्‍द्र ममतानी को धारा 420 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी जितेनद्र को धारा 420 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रू अर्थदण्‍ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  श्रीमती नीतू जैन द्वारा पैरवी की गई है। 
 
घटना का संक्षिप्‍त  विवरण :-
 
 दिनांक 20/10/2020 को फरियादी  द्वारा थाना एम.पी. नगर भोपाल मे उपस्थित होकर सूचना दी कि उसकी पहचान जितेन्‍द्र ममतानी से वर्ष 2011 मे हुई थी।

 जितेन्‍द्र ने बताया कि वह आईकॉन डेवलवपिंग प्राईवेट लिमि‍टेड के द्वारा भोपाल के कोलार रोड गेहूंखेडा मे 2 बी.एच.के. का एक फलैट जिसका नंबर 108 ब्‍लॉक ए मे बुक किया गया है उक्‍त फलैट 17 लाख पचास हजार रूपये मे दिनांक 12/07/2011 को फरियादी एवं जितेन्‍द्र ममतानी व डी.एच.एफ.एल. बैंक के मध्‍य ट्रायपार्टी का एंग्रीमेंट हुआ फरियादी द्वारा बुक किये गये फलैट के दो बार मे 3,50,000 रूपये आरोपी जितेन्‍द्र को नगद प्रदान किये गये जिसकी रसीद प्राप्‍ती है एवं शेष राशि बैंक से फायनेंस की गई रकम से आरोपी जितेन्‍द्र को फलैट बनाकर सुपुर्द किया जाना था, बैंक द्वारा फायनेंस की गई राशि 13,40, 432 रूपये फरियादी से प्राप्‍त कर लिये गये और फलैट का सुपुर्दगी नही की गई बाद मे ज्ञात हुआ कि आरोपी जितेन्‍द्र द्वारा उक्‍त फलैट किसी अन्‍य व्‍यक्ति को विक्रय कर उसकी रजिस्‍ट्री एवं नामातंरण कर दिया गया, और फरियादी द्वारा आरोपी जितेन्‍द्र से इस संबंध मे बात की तो वह पैसे वापस करने की बात कर रहा था और लगातार टाल मटोल कर आज दिनांक तक न तो फरियादी को फलैट मिला न ही रूपये उक्‍त लिखित सूचना के आधार पर पुलिस थाना एम.पी. नगर द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्‍पूर्ण विवेचना उपरान्‍त अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । 

माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को, दस्‍तावेजी साक्ष्‍य एवं  तर्को से सहमत होते हुऐ आरोपी जितेन्‍द्र ममतानी को धारा 420 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रू अर्थदण्‍ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है।