झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का मसला एक हफ्ते में सुलझाने को कहा
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का मसला एक हफ्ते में सुलझाने को कहा
May 3, 2023, 17:29 IST
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झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का मसला एक हफ्ते में सुलझाने को कहा
गौरतलब है कि इस याचिका पर पिछली तारीख में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधानसभा सचिव को प्रतिवादी बनाया था। खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में विधानसभा में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस पद को लेकर विधानसभाध्यक्ष की ओर से डिसक्वालिफिकेशन के इश्यू को डिसाइड क्यों नहीं किया जा रहा? कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में बताया गया है कि राज्य सूचना आयोग के अलावा बाल आयोग, मानवाधिकार आयोग और लोकायुक्त समेत 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों लटकी पड़ी है। सूचना आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर राजकुमार नामक एक शख्स की ओर से अवमानना याचिका भी दाखिल की गई है। इसमें प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए विपक्ष के नेता का पद के रिक्त रहने से कोई समस्या नहीं है। कानून में ऐसा प्रावधान है कि यदि विपक्ष के नेता नहीं हैं तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को कमेटी में रखकर राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त और अन्य पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। राजकुमार की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2020 में ही सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का अंडरटेकिंग दिया गया था। पर अब तक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है।JSR