UPI से पैसों की लेन-देन में हो गई है गड़बड़ी या धोखाधड़ी, इन तरीकों से पैसे मिल सकते हैं वापस, पढ़े पूरी ख़बर

UPI से पैसों की लेन-देन में हो गई है गड़बड़ी या धोखाधड़ी
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UPI से पैसों की लेन-देन में हो गई है गड़बड़ी या धोखाधड़ी, इन तरीकों से पैसे मिल सकते हैं वापस, पढ़े पूरी ख़बर

पिछले कुछ सालों में भारत में डिजिटल पेमेंट का ट्रेंड बढ़ गया है। ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि इससे आसानी से बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। यूपीआई पेमेंट करने के लिए कई ऐप भी आ चुके हैं। जिसके जरिए लोग एक क्लिक में एक-दूसरे की बैंक में पैसे भेज देते हैं। अगर यूपीआई से पेमेंट करते वक्त आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएं और दूसरे पक्ष के एकाउंट में न पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा साइबर हैकर्स भी यूपीआई के जरिए बैंक से लोगों के पैसे गायब कर देते हैं। UPI में हुए किसी भी फ्रॉड या परेशानी से संबंधित शिकायत और उसके निवारण के लिए ऐप में विशेष फीचर और टोल फ्री नंबर की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है।

टोल-फ्री नंबर का करे इस्तेमाल

यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत बैंक अकाउंट पेमेंट हो जाने पर सबसे पहले 18001201740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें। फिर जितना जल्दी हो सके आपको अपने बैंक में भी गलत पेमेंट की शिकायत दर्ज करानी होगी। साइबर अपराध या यूपीआई धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक वेबसाइट https://www.cybercrime.gov.in लॉन्च की गई थी। जिस पर जाकर भी आप शिकायत कर सकते हैं। RBI के अनुसार, अगर आपसे UPI पमेंट करते वक्त आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और शिकायत करने के 48 घंटे बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे।

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कैसे करें शिकायत दर्ज?

यूपीआई पेमेंट को लेकर जब भी आपके सामने कोई परेशानी आए तो BHIM UPI App का इस्तेमाल करे। App पर “Raise a complaint” ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद उस ट्रांसैक्शन पर क्लिक करें जिसके संबंध में शिकायत करनी है। फिर आपको स्क्रीन के सामने दो विकल्प नजर आएंगे “raise concern” और “call bank”। आप अपनी इच्छा के हिसाब से या तो बैंक को कॉल करें या ऐप पर सीधे शिकायत दर्ज करने के लिए रेज कन्सर्न पर क्लिक करें और शिकायत लिखें। BHIM ऐप में एक गेट इन टच सर्विस फीचर भी दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसके जरिए भी अपनी शिकायत कर सकते हैं।

NPCI की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें

आप नेशनल पेमेंट कॉर्पेोरेशन (NPCI) की वेबसाइट पर भी गलत पेमेंट की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई संसथा है जो UPI सेवा देती है। वैसे तो यूपीआई पेमेंट से संबंधित ट्रांसैक्शन फेल होने पर एकाउंट में पैसे रीफंड हो जाते हैं। अगर पैसे 1 घंटे के भीतर आपके अकाउंट में न लौटे तो आप टोल फ्री नंबर, ऐप या बैंक के कस्टमर सपोर्ट के माध्यम से शिकायत निवारण पा सकते हैं।साभार - betul samachar