आईएएस आलोक शुक्ला एवं अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से ED मामले मे मिली अग्रिम ज़मानत…

बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने दिया यह अहम फ़ैसला। ED की ओर से अधिवक्ता डॉ सौरभ पांडेय एवं ASG श्री गोपा कुमार ने रखा अपना पक्ष। दोनो IAS की ओर से अधिवक्ता श्री अविनिंदर सिंह, अधिवक्ता आयुष भाटिया एवं अधिवक्ता आदित्य तिवारी ने की थी पैरवी की। The post आईएएस आलोक शुक्ला एवं अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से ED मामले मे मिली अग्रिम ज़मानत… first appeared on saharasamachar.com.
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आईएएस आलोक शुक्ला एवं अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से ED मामले मे मिली अग्रिम ज़मानत…

बिलासपुर छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने दिया यह अहम फ़ैसला।

ED की ओर से अधिवक्ता डॉ सौरभ पांडेय एवं ASG श्री गोपा कुमार ने रखा अपना पक्ष।

दोनो IAS की ओर से अधिवक्ता श्री अविनिंदर सिंह, अधिवक्ता आयुष भाटिया एवं अधिवक्ता आदित्य तिवारी ने की थी पैरवी की।

हाई कोर्ट में 14 जुलाई को दोनो पक्षों की ओर से सुनवाई पूर्ण हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित किया था।

नान प्रकरण मे पहले ही हाई कोर्ट द्वारा मिल चुकी है दोनो IAS को अग्रिम ज़मानत। कोर्ट ने अपने इस फ़ैसले में कहा थी की दोनो आरोपित अधिकारियों के ख़िलाफ़ कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके वजह से अग्रिम ज़मानत दिया जाना उचित होगा।

रायपुर के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी, 2019 मे दर्ज किया गया था जो कि एन्टी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा, रायपुर द्वारा वर्ष 2015 में पंजीकृत अपराध से उत्त्पन्न हुआ है।

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