धोखाधडी कर कम्पनी के रुपयों को गबन करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
पन्ना मध्य प्रदेश
जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के सहा.मी.से.प्रभा./सहा. जि.लो.अभि.अधिकारी,कपिल व्यास द्वारा बताया गया कि,न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पन्ना, श्री अतुलराज भलावी द्वारा सुनवाई करते हुये धोखाधडी कर कम्पनी के रूपयो का गबन करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन-पत्र निरस्त किया गया है। प्रकरण में पैरवी,श्री रोहित गुप्ता, सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पन्ना द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार आरोपी अमित कुमार चौबे को गबन के आरोप में कोत.पन्ना द्वारा दिनांक 08.12.2020 को गिरफ्तार किया गया।अभियुक्त लांदेन फाइनेंसियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एग्री फाइनेंस डिवीजन में आफिसर-केडिट एंड कलेक्शन के पद में पन्ना में पदस्थ था,
आरोपी का कार्य कंपनी से लोन देकर उसकी लोगों से बसूली कर कंपनी में जमा करने का था माह जुलाई-अगस्त 2020 का कलेक्शन रूपये 3014190 रूपये एकत्रित करके उसकी रशीद देकर उक्त राशि कंम्पनी के खाते में जमा नही की।अभियुक्त के विरूद्ध थाना-कोत.पन्ना में अप.क्र.819/ 2020,धारा 409 भा.द.वि. पर अपराध पंजीबद्ध कर,विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
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