प्याज किसानों को छोड़,ब्यापारी थोक में 250,फुटकर में 20 क्विंटल रख सकेंगे जानिए …
भोपाल मध्यप्रदेश
देश प्रदेश में बढ़ते प्याज के दाम से उपभोक्ता परेशान है तो अब सरकारे भी कालाबजारी की रोक के लिये एक्शन मुड़ में आ गई है।प्याज की जमाखोरी व काला बाजारी रोकने के लिए केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने भी स्टाॅक लिमिट तय कर दी है।
अब कोई भी थोक व्यापारी 250 क्विंटल और फुटकर व्यापारी 20 क्विंटल से ज्यादा प्याज जमा नहीं कर सकेगा,यह आदेश अगले माह 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा।
सरकार के आदेश से प्याज की कीमतों पर लगाम लगने की संभावना है। बाजार में प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को प्याज की स्टाॅक सीमा तय कर दी है।
व्यापारियाें काे रखना हाेगा एक-एक प्याज का हिसाब
भंडारण सीमा तय होने से अब प्याज व्यापारियों को रजिस्टर में हर दिन के स्टॉक का ब्यौरा रखना होगा, कितना प्याज था, कितना आया, कितना बेचा, कितना बचा आदि। व्यापारी को स्टाॅक का पाक्षिक रिटर्न सरकार को देना होगा।
सरकारी अफसर जांच और स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई कर सकेंगे। यह लिमिट प्याज की खेती वाले किसानों पर लागू नहीं हाेगी।
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