पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने पर,हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

कोर्ट ने राज्य सरकार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर से जवाब तलब किया। जबेरा जनपद की हिनोती ठेंगापटी पंचायत में गड़बड़ी को लेकर दायर की गई थी जनहित याचिका हाईकोर्ट ने कलेक्टर दमोह को नोटिस जारी किया जबलपुर/ दमोह। हाई कोर्ट जबलपुर के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक एवं जस्टिस विजय कुमार शुक्ला द्वितीय बेंच ने The post पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने पर,हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस first appeared on saharasamachar.com.
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पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने पर,हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

कोर्ट ने राज्य सरकार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर से जवाब तलब किया।

जबेरा जनपद की हिनोती ठेंगापटी पंचायत में गड़बड़ी को लेकर दायर की गई थी जनहित याचिका

हाईकोर्ट ने कलेक्टर दमोह को नोटिस जारी किया

जबलपुर/ दमोह। हाई कोर्ट जबलपुर के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक एवं जस्टिस विजय कुमार शुक्ला द्वितीय बेंच ने राज्य सरकार मुख्य निर्वाचन आयोग भोपाल वा जिला कलेक्टर दमोह को नोटिस जारी करते हुए पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर का पालन ना करने पर जवाब मांगा है।

पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने पर,हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस

दमोह जिले की जनपद पंचायत जबेरा ग्राम पंचायत हिनौती ठेंगापटी के परमलाल महोबिया, धरम दास अहिरवार व अन्य द्वारा जनहित याचिका दायर की गई जिसका क्रमांक डब्ल्यूपी 7925-2021 है।

अधिवक्ता सौरभ ठाकुर द्वारा हाईकोर्ट को बताया गया कि ग्राम पंचायत चुनाव वर्ष 2021 के ग्राम पंचायत हिनौती ठेंगापटी सरपंच पद पर समुचित आरक्षण व आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। वर्ष 2000-2006 में अनुसूचित जाति, 2006 से 2010 पिछड़ा वर्ग, वर्ष 2010 से 2014 में अनुसूचित जनजाति, वर्ष 2015 से 2021 में सामान्य वर्ग के लिये आरक्षित की गई थी जिसमें पुनः वर्ष 2021 में सरपंच चुनाव में पुनः सामान वर्ग के लिये आरक्षित कर दी गई है।

आरक्षण रोस्टर का नियम अनुसार पालन नहीं किया गया जिससे माननीय हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल एवं जिला के कलेक्टर दमोह से जवाब तलब किया है।

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