विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज

जबलपुर,मध्यप्रदेश
वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष एवं देवतालाब रीवा से भाजपा विधायक गिरीश गौतम के निर्वाचन विरुद्ध बीएसपी की उम्मीदवार याचिकाकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका को जबलपुर उच्च न्यालय ने खारिज कर दी है।
उच्चतम न्ययायालय में मुख्य न्याधिश जस्टिस एन॰वी रमना, जस्टिस ए.एस बोपन्ना एवं जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने सुनवाई की और 5 जुलाई को आदेश पारित करते हुए अपील को खारिज कर दिया गया।
याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि गिरीश गौतम द्वारा निर्वाचन अधिकारियों से साँठगाठ कर भ्रष्ट आचरण से चुनाव जीता उनके इशारे पर चुनाव अधिकारियों द्वारा ईव्हीएम में गड़बड़ी की गई एवम चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देशो का भी पालन नहीं किया गया है ।
गिरीश गौतम की तरफ़ से अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय ने यह आपत्ति लगाई थी कि याचिक प्रचलन योग्य नहीं है, क्योंकि चुनाव याचिका के लिए विधिक प्रवधानों का पालन नहीं किया गया है। याचिका में यह स्पष्ट नहीं कहा गया है कि गौतम या उनके एजेंट या उनके समर्थन पर किस व्यक्ति द्वारा भ्रष्ट आचरण किया गया। इसके अतिरिक्त याचिका में विरोधा भासी कथन किए गए और याचिका के साथ दायर शपथ पत्र विधि अनुरूप नहीं है।
उच्च न्यालय द्वारा गिरीश गौतम द्वारा ली गयी प्रारम्भिक अप्पति को स्वीकार कर याचिका को विधि अनुरूप ना पाते हुए निरस्त कर दिया।
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