शराब पीकर वाहन चलाने वाले के विरुद्ध की गई बड़ी कार्यवाही पर से न्यायालय द्वारा 10500 का जुर्माना किया गया -

न्यायालय द्वारा 10500 का जुर्माना किया गया -
 
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थाना अमहिया पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले के विरुद्ध की गई बड़ी कार्यवाही पर से न्यायालय द्वारा 10500 का जुर्माना किया गया -

 रीवा। अमहिया स्टॉफ द्वारा शराब पीकर मोटरसाइकिल वाहन क्रमांक एमपी 17 एमजी 5495 चलाने वाले चालक गतिमान कोल पिता महेश कोल उम्र 42 साल निवासी बड़खरा थाना चोरहटा जिला रीवा के विरुद्ध कार्यवाही।

माननीय न्यायालय के समक्ष थाना अमहिया से इस्तगासा क्रमांक 3/22 धारा 185,130 (क)/177 एमवी एक्ट पेश किया गया था ।।जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा चालक उपरोक्त के विरुद्ध चालान कर 10500 रुपए का जुर्माना किया गया।

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