लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी को राजीनामा होने के बाद भी सजा व जुर्माना

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लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी को राजीनामा होने के बाद भी सजा व जुर्माना
पन्ना। कार्यालय-जिला लोक अभियोजन अधिकारी,जिला-पन्ना के मी.प्र./सहा.जि. लो.अभि.अधि,ऋषिकांत द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि,आवेदक गण के कथनों के आधार पर आवेदक शियाशरण दिनांक 06.06. 2016 को रात 12 बजे नरेश कुशवाहा के ट्रक से रावेन्द्र व पुरूषोत्तम के साथ बीरा खदान बालू लेने जा रहा था रात में वह वाहन से नीचे उतरा तो ग्राम सिंहपुर बुंदेला ढाबा के पास रोड के किनारे खडा था तभी सिंहपुर की तरफ से ट्रक चालक, ट्रक को तेज रफतार व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये शियाशरण कुशवाहा को टक्कर मार दिया टक्कर लगने से दायें पैर में चोट आई। फरियादी /आहत की रिपोर्ट पर थाना-अजयगढ के अपराध क्र.234/16 में धारा 279, 337,338 भा.द.वि. एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण का विचारण,न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी,श्री अरविंद कुमार बरला के न्यायालय में हुआ।
शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी श्री रोहित गुप्ता, सहा. जि. लो.अभि.अधि.,तह.अजयगढ द्वारा करते हुये न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य कराई गई एवं आरोपी का अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों, अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्त:-अखलेश पिता धरमदास भुर्जी, उम्र-25 वर्ष, निवासी-ग्राम खोरा,थाना-धरमपुर, जिला-पन्ना (म0प्र0) को धारा 338 भा द वि मैं राजीनामा होने के बावजूद, धारा 279 भा.द.वि. में दोषी मानते हुये न्यायालय उठने तक की सजा से एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से, दंडित किया गया ।